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तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। एक फेसबुक पोस्ट से जुड़े मामले में दर्ज FIR के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने पुलिस स्टेशन जाने के दौरान सुरक्षा को लेकर जताई गई आशंका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप सांसद हैं और राजनीति में आने के बाद भी अंडों से डरती हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी छाती पर गोलियां खाई थीं। अदालत ने कहा कि इस तरह की अर्जियां उसके सामने नहीं आनी चाहिए।
मामला जून में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए दो वीडियो में महुआ मोइत्रा की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। बीजेपी के एक नेता की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। महुआ मोइत्रा ने पुलिस के सामने पेश होने के दौरान सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी। बताया गया कि कृष्णानगर में एक कोर्ट के बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अंडे और टमाटर फेंकने के लिए कुछ लोग जुटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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