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नितिन गडकरी पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का हाईकोर्ट का आदेश, मेटा और एक्स से मांगी यूजर्स की जानकारी
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Nitin Gadkari से जुड़े कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्टों पर Bombay High Court ने मेटा और एक्स को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने दोनों प्लेटफॉर्म से विवादित कंटेंट तुरंत हटाने और संबंधित पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही स्पष्ट किया कि भविष्य में भी यदि मंत्री की ओर से ऐसे कंटेंट की शिकायत की जाती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। गडकरी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार को ई-20 इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से कथित लाभ जोड़ते हुए भ्रामक और मानहानिकारक पोस्ट व मीम्स साझा किए जा रहे हैं।

 

सुनवाई के दौरान अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों की कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने कहा कि मेटा और अन्य प्लेटफॉर्म के पास ऐसी तकनीकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे मानहानिकारक या आपत्तिजनक सामग्री की पहचान कर उसे बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के भी समय रहते हटाया जा सके। अदालत ने कहा कि आधुनिक तकनीक के दौर में इस तरह के मामलों के लिए प्रभावी और त्वरित सिस्टम विकसित किया जाना आवश्यक है।

Priyanshi Chaturvedi 5 August 2026

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