Video

Advertisement


हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, संपत्ति छिपाने के आरोपों को बताया निराधार
Minister Govind Singh Rajput, statement , High Court

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनावी हलफनामे में संपत्ति छिपाने के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 329(ब) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव संबंधी विवादों के निपटारे का वैधानिक माध्यम चुनाव याचिका है, इसलिए इस मामले में रिट याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। यह याचिका सागर की सुरखी सीट से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी नीरज शर्मा ने दायर की थी, जिसमें मंत्री पर करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया गया था।

 

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने अब तक सात विधानसभा चुनाव लड़े हैं और कभी भी किसी जानकारी को नहीं छिपाया। उन्होंने याचिका को झूठा बताते हुए आरोप लगाया कि यह उनकी छवि खराब करने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है। मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

Priyanshi Chaturvedi 2 August 2026

Comments

Be First To Comment....

Page Views

  • Last day : 8796
  • Last 7 days : 47106
  • Last 30 days : 63782
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2026 Kolar News.