जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद NH-45 पर टोल में 70% तक कटौती
जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग-45 की बदहाल स्थिति और शाहपुरा रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) क्षतिग्रस्त होने के बावजूद टोल वसूली के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने शाहपुरा टोल प्लाजा पर यूजर फीस में करीब 70 प्रतिशत तक कटौती कर दी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में शाहपुरा आरओबी की मरम्मत में तेजी लाने और विशेषज्ञों की राय लेकर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अदालत ने फिलहाल टोल वसूली पूरी तरह बंद करने से इनकार करते हुए कहा कि मार्ग का केवल 4.8 किलोमीटर हिस्सा ही डायवर्ट है, इसलिए पूर्ण टोल माफी का आधार नहीं बनता।
यह मामला खराब सड़क और पुल क्षतिग्रस्त होने के बावजूद टोल वसूली के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। अदालत ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और NHAI से जवाब तलब किया था। वहीं, पौड़ी रेलवे गेट खोलने की मांग को सुरक्षा और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद टोल दरों में कमी को राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि वाहन चालक लंबे समय से खराब सड़क के बावजूद पूरी टोल राशि वसूले जाने का विरोध कर रहे थे।