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2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों की सजा पर फैसला फिलहाल टल गया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के वकील के अनुरोध पर सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी। अदालत ने सभी दोषियों के वकीलों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी ठहराया था, जबकि छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
यह मामला आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है, जिनका शव 26 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ था। अंकित के पिता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन AAP पार्षद ताहिर हुसैन और उनके साथियों ने उनकी हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था। मामले में दोषसिद्धि के बाद अब अदालत 27 जुलाई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा पर फैसला करेगी।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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