TMC के फ्रीज बैंक खातों से सीमित लेनदेन की मंजूरी, हाईकोर्ट ने नियुक्त किया विशेष अधिकारी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी गुट को पार्टी के फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों से सीमित लेनदेन की अनुमति दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि खातों से केवल रोजमर्रा के खर्च और कानूनी मामलों से जुड़े भुगतान ही किए जा सकेंगे। भुगतान प्रक्रिया की निगरानी के लिए रिटायर्ड जस्टिस सुब्रत तालुकदार को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके काउंटर साइन के बाद ही बैंक भुगतान करेगा।
ये तीनों बैंक खाते 18 जून को दर्ज साइबर क्राइम शिकायत के बाद फ्रीज किए गए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खातों का इस्तेमाल अपराध की कमाई रखने के लिए किया गया। यह शिकायत TMC के बागी गुट के नेताओं विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा की ओर से की गई थी। हाईकोर्ट ने खातों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और अगली सुनवाई तक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।