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मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज मानहानि केस से जुड़ा है। बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने आरोप लगाया था कि चुनावी सभा में पटवारी ने उन पर भाजपा से साठगांठ और "बीजेपी से माल लेकर आने" जैसी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
कोर्ट ने इस मामले में जीतू पटवारी को 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस भेजा था, लेकिन उनके उपस्थित नहीं होने पर जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही अदालत ने भिंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि जब पटवारी लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस उन्हें तलाशने में असफल क्यों है। कोर्ट ने भिंड एसपी को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह एफआईआर 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाने में दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता देवाशीष जरारिया ने चुनावी सभा का वीडियो भी पुलिस को सबूत के तौर पर सौंपा था। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी, जिसमें अदालत ने पुलिस को हर हाल में जीतू पटवारी की पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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