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मध्य प्रदेश के पूर्व आइएएस अरविंद जोशी (दिवंगत) और उनकी पत्नी टीनू जोशी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरक अभियोग दर्ज किया है। यह शिकायत भोपाल स्थित विशेष PMLA न्यायालय में 31 मार्च को पेश की गई। ईडी का आरोप है कि जोशी दंपती ने पद का दुरुपयोग कर 41.87 करोड़ रुपए की अवैध चल और अचल संपत्ति जुटाई।
ईडी ने लोकायुक्त पुलिस भोपाल में दर्ज शिकायत के आधार पर 2002 में जांच शुरू की थी। जांच में यह पाया गया कि जोशी दंपती ने अपने नाम और परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति जमा की। इसके अलावा, अरविंद जोशी ने कुछ संपत्तियां अन्य व्यक्तियों के नाम पर भी बनाई, ताकि वास्तविक स्वामित्व छिपाया जा सके। पहले चरण में ईडी ने करीब 8.60 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने के लिए तीन अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए थे।
28 जनवरी को ईडी ने एक और अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें जोशी दंपती और उनके परिवार की लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गईं। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत उनके खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। ईडी की यह कार्रवाई जोशी दंपती के वर्षों से चले आ रहे अवैध संपत्ति मामले को आगे बढ़ाती है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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