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नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस और गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पांच लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। स्पेशल जज (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है, बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा है, ऐसे में ईडी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दायर शिकायत इस स्तर पर विचार योग्य नहीं है।
ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन कंपनी के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल किया गया। एजेंसी के मुताबिक, कथित तौर पर शेल कंपनी डोटेक्स के माध्यम से लेन-देन कर कांग्रेस से महज 50 लाख रुपये में एजेएल पर कब्जा किया गया। वहीं, कांग्रेस नेताओं पर फर्जी किराया भुगतान और नकली रसीदें दिखाकर एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण की कोशिश का आरोप भी लगाया गया है। इस मामले की शुरुआत 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से हुई थी, जबकि अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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