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मध्य प्रदेश के सागर में कार से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सुनील जाट को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पटेल ने की।अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 8 सितंबर 2020 को महाराजपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार क्रमांक एचआर 39 डी 0663 में मादक पदार्थ रखा हुआ है जो नरसिंहपुर से सागर की ओर जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम ने तीतरपानी टोल प्लाजा पहुंचकर चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान मुखबिर के बतायानुसार सफेद कलर की कार आते हुए नजर आई। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। कार में सवार युवक से पूछताछ कि तो उसने अपना नाम सुनील पुत्र राजकुमार निवासी पेटवाड़ पतवार (हरियाणा) होना बताया। साथ ही कार स्वयं की होना बताया।पुलिस ने कार की तलाशी ली तो पीछे की सीट के नीचे बने बॉक्स में से 17 पैकेट बरामद हुए। पैकेट खोलकर देखा तो उनमें गांजा था। कार्रवाई में पुलिस ने कार से 34 किलोग्राम गांजा जब्त किया। जिसके बाद आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया और कार व गांजा जब्त कर थाने लाए। जहां आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामले की जांच पूरी होने पर चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील जाट को 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।
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