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बुरहानपुर के लोधीपुरा में श्मशान भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। यहां शासकीय खेत खसरा क्रमांक 64 जिसका रकबा 0.0490 हेक्टेयर है। जिसका उपयोग अनुसूचित जाति के लोग अंतिम संस्कार के लिए करते हैं। सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की गई है।ग्राम लोधीपुरा एमागिर्द बुरहानपुर में स्थित दरगाह-ए-हकीमी द्वारा अनुसूचित जाति के शमशान भूमि शासकीय खेत भूमि पर कई दशकों से ग्राम लोधीपुरा के रहवासी समाजजन के मृत देह को दफनाकर अंतिम संस्कार उस भूमि पर किया जाता रहा है। यहां दरगाह ए हकीमी द्वारा खेत खसरा क्रमांक 64 के रकबा 0.0490 हेक्टेयर की भूमि पर अतिक्रमण कर गार्डन बनाकर पक्का निर्माण किया गया है। पूर्व जिला खंडवा के तत्कालीन कलेक्टर को गलत जानकारी देकर तथा अनुसूचित समाज के किसी भी व्यक्ति को अथवा पंचायत के पदाधिकारी को पार्टी ना बनाते हुए वर्णित सामूहिक श्मशान भूमि को मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर 03 जनवरी 2003 को कलेक्टर खंडवा द्वारा आदेश पारित करवाकर मेंटेनेंस खसरा के कॉलम क्रमांक 12 में वफ्फ बोर्ड संपत्ति उल्लेखित करवा ली है। आवेदक सचिन गाढ़े द्वारा एक कानूनी सूचना पत्र भूमि के संबंध में दरगाह ए हकीमी को भेजा गया है। जिसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया।साथ ही इसकी शिकायत बुरहानपुर जनसुनवाई में भी की गई है, लेकिन बुरहानपुर जिला प्रशासन द्वारा दरगाह ए हकीमी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कार्रवाई के लिए सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की गई है। आयोग द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पत्र जारी कर 15 दिनों के भीतर जिला अधिकारी बुरहानपुर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कहा गया है।
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