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छिंदवाड़ा। जिले में जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय तामिया में पदस्थ एक शिक्षक को अश्लील हरकतों की शिकायत के कारण शुक्रवार को निलंबित किया गया है। उक्त शिक्षक की लंबे समय से छात्राओं द्वारा शिकायत की जा रही थी। पूर्व में शिकायत के चलते शिक्षक राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
कलेक्टर द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि राजेश सनोडिया माध्यमिक शिक्षक (गणित) छात्राओं से अश्लील हरकते करते हैं, गलत नजरों से देखते हैं, छात्राओं से अनुचित व्यवहार करते हैं। छात्राओं द्वारा प्राचार्य को की गई शिकायत के कारण उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया, किन्तु सनोडिया के कार्यव्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। राजेश सनोडिया माध्यमिक शिक्षक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 उपनियम (1) (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।अतः राजेश सनाडिया माध्यमिक शिक्षक को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम 1966 के निमय 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि उनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षाअधिकारी बिछुआ नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में राजेश सनाडिया माध्यमिक शिक्षक को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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