Advertisement
भोपाल के बैरागढ़ इलाके से किशोरी का अपहरण कर रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर अपनी बहन के घर ले जाकर रेप किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था।जानकारी के मुताबिक बैरागढ़ निवासी किशोरी 21 नवंबर 2017 को अपनी छोटी बहन को ट्यूशन के छोड़ने के लिए घर से निकली थी। देर शाम तक जब वह वापस नहीं आई तो माता-पिता ने बैरागढ़ थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया। 19 दिसंबर को किशोरी को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। किशोरी ने पुलिस को बताया कि आरोपी अरूण भारती को वर्ष 2016 से जानती है। वह मेरे घर के पास की दुकान पर काम करता है और जान पहचान हो गई। 21 नवंबर को आरोपी अरूण का फोन आया। शाम करीब साढ़े 6 बजे वह अपनी बहन को ट्यूशन छोडकर आरोपी अरूण के साथ चली गई।तीन दिन तक आरोपी अपने घर में रखा। इस दौरान आरोपी अरूण भारती ने मेरे साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी अपनी बहन के घर गुमाने ले गया। वहां पर भी बलात्कार किया। पुलिस ने मामले में बलात्कार, अपहरण समेत अन्य धारा में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी पर लगे आरोप सही पाए। कोर्ट ने उसे बलात्कार, अपहरण का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई।
Kolar News
|
All Rights Reserved ©2026 Kolar News.
Created By:
Medha Innovation & Development |