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अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित वित्तीय गड़बड़ी और गबन के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से स्वतंत्र एजेंसी या समिति के जरिए समयबद्ध और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले को आपात श्रेणी में सुनने से मना करते हुए स्पष्ट किया कि याचिका पर नियमित न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही विचार किया जाएगा।
इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी मंदिर में आने वाले नकद दान और चढ़ावे की गिनती तथा उससे जुड़ी व्यवस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर शामिल थे। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित अनियमितताओं में अन्य लोगों की भी कोई भूमिका है या नहीं।
गौरतलब है कि राम मंदिर निर्माण के लिए मिले दान और जमीन खरीद से जुड़े मामलों में पहले भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं, जिन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार खारिज करता आया है। सुप्रीम कोर्ट के तत्काल सुनवाई से इनकार के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया सामान्य सूची के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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