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भोपाल सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी युवक को उम्र कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को अपर-सत्र न्यायाधीश शिवचरण पांडेय ने सुनाया। घटना 31 मई 2017 की सुबह पौने नौ बजे कोलार रोड की तरफ पंचशील नगर पुलिया के पास हुई थी। टीटी नगर थाने को सूचना मिली थी कि पुलिया के पास किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना
भोपाल। राजधानी की सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी युवक को उम्र कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को अपर-सत्र न्यायाधीश शिवचरण पांडेय ने सुनाया। घटना 31 मई 2017 की सुबह पौने नौ बजे पंचशील नगर पुलिया के पास हुई थी। टीटी नगर थाने को सूचना मिली थी कि पुलिया के पास किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान सिंघराज नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी। जांच में पता चला कि मृतक पंचशील नगर स्थित देशी शराब की कलारी पर आया था। कलारी में उसका आरोपी अन्नू करेला उर्फ अनिल नामक युवक से मोबाईल पर गाना सुनाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ता देख मृतक कलारी से बाहर जाने लगा तो आरोपी भी उसका पीछा करने लगा। आरोपी ने पुलिया के पास मृतक सिंघराज के सीने में चाकू से वार कर दिया जिससे मौके पर ही सिंघराज की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध कायम कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था जहां सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अनिल शुक्ला आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित करने में सफल हुए।
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